रांची: रांची में राशन कार्ड में फर्जी तरीके से सदस्यों का नाम जोड़ कर राशन उठाव करनेवाले 20 लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
जिला अनुभाजन पदाधिकारी अल्बर्ट विलूंग ने बुधवार को नोटिस जारी कर सात दिनों के अंदर चालान के माध्यम से राशि जमा करने का आदेश दिया है।
राशि जमा नहीं करनेवालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। 20 लोगों से 14,63,306.00 रु की राशि वसूल की जायेगी।
ये सभी लोग जनवितरण प्रणाली दुकानदार अनुज्ञप्ति संख्या 14/90 वार्ड संख्या-10 के हैं।
जब उक्त राशन कार्डधारियों में से एक-एक ने कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित बयान दिया कि उनके राशन कार्ड पर वास्तविक सदस्यों के आधार पर ही खाद्यान्न की आपूर्ति की गयी है, शेष विक्रेता द्वारा नहीं दी गयी है।
साथ ही लाभुकों द्वारा यह भी लिखित बयान दिया गया कि पीएमजीकेएवाई के लिए आवंटित राशन सामग्री नहीं दी जाती है।