रांची : झारखंड के अधीन आशुलिपिक सेवा संवर्ग (Stenographer Service Cadre) के कर्मियों की नियुक्ति, (Appointment of Personnel) प्रोन्नति एवं सेवा शर्त संशोधित नियमावली-2023 गठित कर दी गयी है।
इस संबंध में बुधवार को राजस्व भूमि सुधार विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। इसके अंतर्गत आशुलिपिक के नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटर होना आवश्यक रखा गया है।
अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेना होगा।
पूर्व में झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक-इंटर पास होना अनिवार्य था, जिसे अब विलोपित कर दिया गया है।
नियुक्तियां संबंधित विभाग के विभागीय प्रधान द्वारा की जायेगी
इसके अलावा अब मेघा सूची के बजाए आशुलिपिक के पद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा (Stenographer CompetitivEe xam) के आधार पर भरा जायेगा।
नियुक्ति में कोई दिक्कत हुई तो झारखंड सरकार का निर्णय अंतिम होगा। कर्मचारी चयन आयोग अधियाचना के अनुसार योग्यता क्रम में सफल उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुशंसा करेगा। नियुक्तियां संबंधित विभाग के विभागीय प्रधान द्वारा की जायेगी।
इनकी पोस्टिंग विभाग (Posting Department) के अधीन कार्यालय में की जायेगी। नई नियमावली बनने के बाद अब विभाग कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियों की अधियाचना भेजेगा, जिसके बाद इसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी।