रांची: जमीन घोटाले मामले (Land Scam Cases) में गिरफ्तार न्यूक्लियस मॉल के मालिक और व्यवसायी विष्णु अग्रवाल (Vishnu Agarwal) की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार को ED कोर्ट में पेश किया गया।
ED के अधिवक्ता ने फिर विष्णु अग्रवाल से पूछताछ करने की इजाजत मांगी। इसका विष्णु अग्रवाल के अधिवक्ता ने विरोध किया।
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने विष्णु अग्रवाल को फिर से तीन दिनों का रिमांड की मंजूरी प्रदान की।
पूछताछ के लिए ED ने पांच दिनों का रिमांड दिया
इससे पहले सात अगस्त को कोर्ट ने चार दिन और दो अगस्त को विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए ED ने पांच दिनों का रिमांड दिया था।
31 जुलाई की रात 10:30 बजे ED ने क्षेत्रीय कार्यालय में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है।
ED ने अपनी जांच में पाया था कि इस जमीन के मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई थी। कोलकाता रजिस्ट्री कार्यालय (Kolkata Registry Office) में रखे मूल दस्तावेज में छेड़छाड़ कर रैयत का नाम बदला गया था। इसके बाद विष्णु अग्रवाल ने यह जमीन खरीदी थी।