रांची : शहर के चुटिया निवासी अश्वनी कुमार तिवारी के दो मंजिला भवन को तोड़ने का आदेश जारी किया गया है।
यह आदेश रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार के कोर्ट ने जारी किया है। कोर्ट ने अश्वनी कुमार तिवारी को अपना दो मंजिला भवन तोड़ने के लिए 30 दिनों की मोहलत दी है।
नगर आयुक्त के कोर्ट के मुताबिक यह भवन बिना स्वीकृत नक्शा के ही बना दिया गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि भवन मालिक स्वेच्छा से इस अवैध निर्माण को 30 दिनों के भीतर तोड़कर निगम को इसकी सूचना दें।
अगर भवन मालिक 30 दिनों के भीतर यह अवैध निर्माण स्वेच्छा से नहीं तोड़ते हैं, तो निगम इस अवैध निर्माण को बलपूर्वक तोड़ देगा। साथ ही, इसमें होनेवाला खर्च भी भवन मालिक से ही वसूला जायेगा।
जानकारी के मुताबिक, रांची नगर निगम को अवैध निर्माण की सूचना मिली थी, जिसके बाद निगम की टीम ने संबंधित भवन की जांच की थी।
उस दौरान भवन मालिक से भवन के नक्शे की मांग निगम की टीम ने की। इस पर भवन मालिक द्वारा नक्शा तो नहीं दिखाया गया, बल्कि उन्होंने निगम के अभियंताओं से ही दुर्व्यवहार किया।
उसके बाद रांची नगर निगम ने अवैध निर्माण का केस दर्ज किया। इस मामले की कई बार सुनवाई भी हुई, लेकिन भवन निर्माता कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद नगर आयुक्त के कोर्ट ने उस भवन को तोड़ने का आदेश दे दिया।