रांची ओरमांझी में हुई युवती की हत्या मामले में पति-पत्नी दोषी करार

उल्लेखनीय है कि तीन जनवरी, 2021 को रांची के ओरमांझी में एक युवती का सिर कटा शव मिला था

News Aroma Media
1 Min Read

रांची: अपर न्यायायुक्त MK वर्मा (MK Verma) की अदालत रांची के ओरमांझी में वर्ष 2021 में एक युवती की हत्या के मामले (Girl Murder Cases) में शनिवार को हत्यारोपित शेख बेलाल और उसकी पत्नी अफशाना खातून को दोषी करार दिया। अदालत दोनों की सजा के बिंदु पर 30 नवम्बर को सुनवाई करेगी।

अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया

उल्लेखनीय है कि तीन जनवरी, 2021 को रांची के ओरमांझी में एक युवती का सिर कटा शव मिला था। उसकी पहचान मांडर के लोयो गांव की सूफिया परवीन के रूप में हुई।

पुलिस ने 14 जनवरी, 2021 को शेख बेलाल और उनकी पत्नी अफशाना को गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि युवती की हत्या अवैध संबंध (Illicit Relation) में हुई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था।

Share This Article