रांची : सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन की क्रिमिनल रिट (Hemant Soren’s Criminal Writ) पर आंशिक सुनवाई हुई। अदालत आचार संहिता उल्लंघन (Code of Conduct Violation) से जुड़े इसे मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर को करेगी।
हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी (Sanjay Kumar Dwivedi) की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की।
इन धाराओं में CM को बनाया गया है आरोपी
CM की ओर से हाई कोर्ट में दाखिल क्रिमिनल रिट में अदालत से यह गुहार लगाई है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर थाने में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाए।
इस प्राथमिकी का कांड संख्या 418/2014 है। प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और RP एक्ट (रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं में आरोपी बनाया गया है।
वर्ष 2014 के चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे। उस दौरान उनपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई पश्चिमी सिंहभूम जिले के सिविल कोर्ट (Civil Court) में चल रही है।