Ranchi Murder : साल 2013 में तोरपा में पुलिस मुखबिरी के आरोप में भूषण कुमार सिंह और राम गोविंद मौत के घाट उतार दिया गया था।
हत्याकांड की घटना को लेकर कर्रा थाना में कांड संख्या 27/ 2013 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई थी। अपराधियों ने इन दोनों को घर के सामने चबूतरा में अंधाधुंध फायरिंग (Indiscriminate Firing) कर हत्या कर दी थी।
इस मामले में अदालत ने तोरपा के पूर्व विधायक पौलुस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप (Naxalite firstborn Kachhap) को दोषी करार दिया है।
अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की अदालत में सजा के बिंदु पर 10 अप्रैल को सुनवाई होगी।
जानकारी के अनुसार, अदालत ने मामले में ट्रायल फेस कर रही तीन महिला और कृष्णा महतो को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
सुनवाई के दौरान नक्सली जेठा कच्छप Video Conferencing से गोड्डा जेल से कोर्ट के समक्ष उपस्थित था, वहीं, पौलुस सुरीन कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे।