नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में मुख्य आरोपी रकिबुल को उम्र कैद और…

उस पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगा है। हाई कोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्टर मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है

News Aroma Media
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रांची : नेशनल शूटर तारा शाहदेव (National Shooter Tara Shahdev) प्रताड़ना मामले में जिन 3 आरोपियों को 30 सितंबर को CBI कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने दोषी ठहराया था, उन्हें आज यानी 5 अक्टूबर को सजा सुना दी गई।

रकिबुल (Rakibul) उर्फ रंजीत कोहली को उम्र कैद की सजा दी गई है। उस पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगा है। हाई कोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्टर मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रंजीत की मां कौशल रानी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

किन दोषियों पर कौन सी धाराएं

CBI कोर्ट ने रंजीत कोहली (Ranjit Kohli) को IPC की धारा 120B, 376,323,298,506 और 496 में दोषी पाया गया है। उसकी मां कौशल्या रानी को IPC की धारा 120B,298,506 और 323 में दोषी पाया गया। मुश्ताक अहमद को IPC की धारा 120B और 298 में दोषी पाया गया।

दो जुलाई को हुआ था आरोप का गठन

याद कीजिए, कोर्ट ने दो जुलाई 2018 को रकिबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली, मुश्ताक अहमद और कौशल रानी के खिलाफ आरोप का गठन किया था। रांची के हिंदपीढ़ी थाना में दर्ज प्राथमिकी 742/2014 को CBI ने वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था।

CBI की दिल्ली ब्रांच ने इस मामले में कांड संख्या RC/ 9S/15 दर्ज किया था। पहले इस मामले को रांची पुलिस और CID डील कर रही थी। इसके बाद मामले को CBI को सौंपा गया था।

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