रांची: अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म के दोषी अमित सिन्हा (Amit Sinha) को 12 साल की सजा सुनायी है। साथ ही 16 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इससे पूर्व अदालत ने सुनवाई के दौरान 23 सितम्बर को आरोपित को दोषी करार दिया था।
अभियुक्त अमित सिन्हा पंडरा के वृंदावन कॉलोनी रवि स्टील निवासी राजेश सिन्हा का पुत्र है। मामले में सहायक लोक अभियोजक श्याम चौधरी (Shyam Chaudhary) ने 10 गवाहों की गवाही दर्ज करायी। मामला वर्ष 2018 का है।
युवती के घर वालों ने केस नहीं किया
अभियुक्त ने पंडरा निवासी एक युवती को प्रेम जाल (Love Trap) में फंसा कर दुष्कर्म किया था। उसके बाद युवती को ब्लैक मेल कर रहा था। इस संबंध में युवती ने घर वालों का बताया।
घर वाले जब पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज करने गये तो युवक और उसके घर वाले युवती के घर वालो से कहा कि वह लोग युवती को बहू बना कर रखेंगे और शादी की बात कर केस कराने से मना कर दिया।
इसके बाद युवती के घर वालों ने केस (Case) नहीं किया था। लेकिन अभियुक्त अमित शादी के दिन मंडप पर नहीं पहुंचा था। उसके बाद उसके खिलाफ महिला थाना में वर्ष 2018 में केस कराया था।