रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में झारखंड स्टाफ सलेक्शन कमीशन (JSSC) द्वारा फिजिकल एजुकेशन टीचर पद (Physical Education Teacher Post) के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन (BCA) की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले मुकेश कुमार रंजन की कट ऑफ से ज्यादा अंक आने के बाद भी उम्मीदवारी रद्द करने के मामले को लेकर दायर याचिका की सुनवाई गुरुवार हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को आठ सप्ताह में नियुक्त करने का आदेश जेएसएससी को दिया है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि BCA साइंस स्ट्रीम (Science Stream) का अभिन्न अंग है। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया।
JSSC ने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, फिजिकल एजुकेशन के विज्ञापन संख्या 21/2016 में अभ्यर्थियों के लिए साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम में 45 प्रतिशत अंक के साथ ग्रेजुएशन की अर्हता निर्धारित की थी जबकि याचिकाकर्ता के पास BCA की डिग्री थी।
परीक्षा में Cut Off से ज्यादा अंक लाने के बाद भी JSSC ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रार्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दिया था, जिसे उसने हाई कोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी थी।
साइंस स्ट्रीम का अभिन्न अंग है BCA
खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकृत करते हुए इस मामले को पुनर्विचार करने के लिए हाई कोर्ट की एकल पीठ के पास भेज दिया था।
मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया की BCA साइंस स्ट्रीम का अभिन्न अंग है। भारत में एजुकेशन सेक्टर (Education Sector) में आज के समय में कई बदलाव हुए हैं।
कई नए कोर्स आए हैं, जो साइंस,आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के अभिन्न अंग हैं। इस तरह बीसीए भी साइंस स्ट्रीम का अभिन्न अंग है। वर्ष 2014 में UGC के गजट पब्लिकेशन में यह मेंशन किया गया है कि BCA साइंस स्ट्रीम का अभिन्न अंग है। इसी तरह के कई सारे और नए कोर्स साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम के अभिन्न अंग है।