रांची में स्कूल की छात्रा का ‘किडनैप’ कर रेप, दोषी को 10 साल की सजा, एक बरी

Central Desk
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Ranchi Kidnapped and Raped: POCSO के विशेष न्यायाधीश Asif Iqbal की अदालत ने शनिवार को नाबालिग छात्रा (Minor Student) का अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाने के दोषी पवन मिर्धा को दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

अदालत ने मामले में अभियुक्त को 29 फरवरी को दोषी पाया था। मामले को लेकर Kotwali थाना में 12 जनवरी, 2018 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

पवन पर आरोप है कि आठ जनवरी, 2018 को जब नाबालिग स्कूल के लिए घर से निकली थी तब उसने उसे बहला फुसलाकर अपहरण कर लिया।

इसके बाद नाबालिग को दोस्त के घर ले जाकर जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध (Physical Relationship) बनाया था। इस मामले के एक आरोपी विजय रवि को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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