रांची: लंबे समय से बंद राज्य के स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। लेकिन शिक्षकों के लिये कोविड टीका का दोनों डोज लेना जरूरी है।
सभी शिक्षकों, छात्र व स्कूल के कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
इस विषय के संबंध में स्कूली एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार ने सभी उपायुक्त, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को एक पत्र जारी किया है।
इस पत्र में कहा गया है कि कि राज्य के सभी प्राथमिक सरकारी एवं निजी विद्यालय दिनांक 17.03.2020 से वैश्विक महामारी कोरोना (Covid-19) के कारण बंद हैं।
जबकि कक्षा 06 से 12 के विद्यालयों को कोविड-19 के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए खोला गया था, लेकिन तीसरी लहर के कारण पुनः 03 जनवरी, 2022 से विद्यालयों को बंद किया गया है।
यद्यपि इस कठिन परिस्थिति में भी राज्य में अध्ययन अध्यापन का कार्य विद्यालयों के द्वारा अपने स्तर से ऑनलाईन डिजिटल माध्यम से करवाने का प्रयास किया जा रहा है ।
कक्षा 01 से 12 के छात्रों के पठन-पाठन की व्यवस्था शिक्षकों के मार्गदर्शन में उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय को COVID-19 से बचाव के उपायों के साथ खोला जाना अतिमहत्वपूर्ण हो गया है।
इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या 40/CS दिनांक 01.02.2022 द्वारा राज्य के 07 जिलों यथा- राँची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा,
सरायकेला-खरसावां एवं बोकारो को छोड़ कर शेष 17 जिलों में अवस्थित सभी शिक्षण संस्थानों में वर्ग-01 से 12 की कक्षाओं तथा 7 जिलों के कक्षा 9 से 12 के संचालन हेतु खोले जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें विद्यालयों को खोलने में मुख्य दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं।
राज्य में संचालित सभी CBSE / CISCE बोर्ड से सम्बद्ध मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी विद्यालय, जहां कक्षा-01 से कक्षा-12 की पढ़ाई होती है, के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गयी है। इसके साथ ही सभी विद्यालय ऑनलाईन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे।
राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश संख्या 40/CS दिनांक 01.02.2022 द्वारा निर्गत आदेश पत्र की प्रति (अनुलग्नक- ‘क’) संलग्न कर प्रेषित करते हुये निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में विद्यालयों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायी जाए तथा पत्र के साथ संलग्न दिशानिर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए सभी विद्यालयों के वर्ग-01 से 12 की कक्षाओं का संचालन की व्यवस्था दिनांक 04.02.2022 के प्रभाव से सुनिश्चित करायी जाए।
कोचिंग संस्थानों के लिये गाइडलाइन
रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला- खरसांवा और बोकारो में कक्षा नौ से ऊपर के कोचिंग संस्थानों में ऑफलाइन क्लास की अनुमति दी गई है।
कोचिंग सेंटरों में भी ऑफलाइन क्लास के लिए शिक्षकों को दो डोज लेना अनिवार्य है। अन्य 17 जिलों में सभी कक्षाओं के लिये कोचिंग संस्थान खुल सकेंगे
बच्चों के अभिभावकों की अनुमति होगी ज़रूरी
इधर, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के मुताबिक ऑफलाइन क्लास में उपस्थिति को स्कूलों के लिए वैकल्पिक रखा गया है।
स्कूलों में उपस्थिति के लिए छात्रों के मां- पिता की अनुमति अनिवार्य होगी। स्कूलों में सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक है।
सात जिलों रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सरायकेला, बोकारो और सिमडेगा को छोड़ अन्य 17 जिलों में आफलाइन टेस्ट व परीक्षाएं भी ली जा सकेंगी।