रांची में कल लागू रहेगा धारा 144, पांच से अधिक लोगों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलने या चलने पर रहेगी पाबंदी

News Aroma Media
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रांची: संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 26 मार्च के देशव्यापी बंद का आह्वान के मद्देनजर रांची में निषेधाज्ञा लागू किया गया है। यह निषेधाज्ञा 26 मार्च को सुबह पांच बजे से रात दस बजे तक प्रभावी रहेगा।

आशंका जताई गई है कि देशव्यापी बंद का विभिन्न दलों और संगठनों की ओर से समर्थन किए जाने की संभावना है।

कोविड-19 से संक्रमण को देखते हुए किसी भी प्रकार की रैली-जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है।

What is Section 144 of the CrPC?

बंद के दौरान बंद समर्थकों की ओर से यातायात व्यवस्था बाधित करने के साथ-साथ सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पेट्रोल-डीजल पंप, दुकानों, वाहनों आदि को क्षति पहुंचाने और इससे लोक परिशांति भंग होने एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है।

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इसे देखते हुए रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों-कर्मचारियों को छोड़कर पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना, रोड पर निकलना या चलने पर पाबंदी रहेगी।

साथ ही सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर रोड पर निकलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

एसडीओ समीरा एस ने गुरुवार को बताया कि अगर कोई शांतिपूर्ण धरना चाहते हैं तो जगन्नाथपुर मंदिर से पुनदाग रोड स्थित साईं मंदिर के पीछे मैदान में सूचना देते हुए धरना दे सकते हैं।

वहां प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंप सकते हैं। इस जगह को छोड़ पूरे रांची क्षेत्राधिकार में निषेधाज्ञा जारी रहेगा।

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