RANCHI : सिल्ली अंचल क्षेत्र में धारा 144 लागू

यह निषेधाज्ञा 19 सितम्बर शाम से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा

News Aroma Media
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रांची: कुड़मी विकास मोर्चा (Kudmi Vikas Morcha) की ओर से 20 सितम्बर से मुरी जंक्शन में अनिश्चितकालीन रेल टेका (रेल चक्का जाम ) किये जाने की सूचना पर मंगलवार को SDO सदर ने धारा 144 (Section 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण सिल्ली अंचल क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी कर दी है।

यह निषेधाज्ञा 19 सितम्बर शाम से अगले आदेश तक के लिए लागू रहेगा।

आमसभा का आयोजन करने पर पाबंदी लगा दी गयी

जारी निषेधाज्ञा (Injunction) में पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने, किसी प्रकार का हरवे-हथियार लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा भाला आदि लेकर निकलने, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा का आयोजन करने पर पाबंदी लगा दी गयी है।

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