रांची: जिले के उपायुक्त छवि रंजन ने रांचीवासियों से अनुरोध किया है कि वे घरों में रहकर ही होली और शब-ए-बारात का पर्व मनाएं।
किसी भी तरह के सार्वजनिक समारोह का न तो आयोजन करें और न ही शामिल हों।
अगर किसी भी ऐसे सार्वजनिक आयोजन की जानकारी मिलती है तो अपने निकटम थाने को इसकी सूचना अवश्य दें।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पूरे रांची क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
होली एवं शब-ए-बरात पर्व के दौरान किसी भी प्रकार के सम्मेलन का आयोजन प्रतिबंधित है।
कवि सम्मेलनों पर पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एकत्र होकर होली मिलन समारोह मनाने या होली खेलने की अनुमति नहीं है।
उल्लेखनीय है कि निषेधाज्ञा 28 मार्च को सुबह छह बजे से 30 मार्च तक प्रभावी रहेगा।
इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भादवि की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी।
निषेधाज्ञा के दौरान रैली-जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
साथ ही डीजे एवं तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। अश्लील और साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने-भाषण पर भी पाबंदी रहेगी।