रांची: पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की ओर से बुधवार को प्रोजेक्ट भवन (Jharkhand Ministry) के घेराव और प्रदर्शन के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू (Curfew) की गई है।
प्रोजेक्ट भवन के समीप कई सरकारी कार्यालय एवं सरकारी उपक्रमों के कार्यालय स्थित हैं, जहां इस घेराव प्रदर्शन के क्रम में सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशांति भंग होने की आशंका है।
आठ बजे से रात 11 बजे तक के लिए लागू रहेगा निषेधाज्ञा
इस संबंध में सदर एसडीओ की धारा 144 (Section 144) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धुर्वा गोलचक्कर से प्रोजेक्ट भवन से चांदनी चौक, हटिया को जोड़ने वाली सड़क तथा इस सड़क के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है। जारी निषेधाज्ञा चार अक्टूबर की सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
इस दौरान पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलने, किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस का आयोजन करने और किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।