रांची: अपर न्यायायुक्त आसिफ इकबाल की अदालत ने चर्चित सिल्की गुरुंग हत्याकांड (Silky Gurung murder case) के दोषी अनमोल (Anmol) उर्फ कांटी को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले में अदालत ने 15 हजार का जुर्माना लगाया है।
हत्या की घटना को 27 दिसंबर 2019 को अंजाम दिया गया
अनमोल को 27 जुलाई को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने IPC की दो धारा में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2018 में नाबालिग सिल्की गुरुंग की हत्या कर शव रातू रोड कब्रिस्तान में दफना दिया गया था।
रांची जिला पुलिस बल की महिला सिपाही शोभा गुरुंग की सिल्की पुत्री थी। शव की शिनाख्त उसकी मां ने की थी। इसके बाद 11 जनवरी 2020 को मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। हत्या (Murder) की घटना को 27 दिसंबर 2019 को अंजाम दिया गया था।