रांची : गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत रिटायर्ड जज जस्टिस युसूफ इकबाल (Yusuf Iqbal) की जमीन हड़पने की कोशिश करने की खबरों पर स्वतः संज्ञान से दर्ज PIL पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से SIT द्वारा अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बता दें कि हाई कोर्ट (High Court) ने इस जनहित याचिका में धनबाद SSP को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है।
भू-माफिया के खिलाफ क्या हुई कार्रवाई
अदालत ने पूछा है कि एसआईटी ने भू-माफिया (SIT arrested land mafia) के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। अदालत ने धनबाद जिले में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ी स्थिति पर धनबाद SSP से भी जवाब मांगा है।
अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के अंदर जवाब के माध्यम से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।