Ranchi murder case:रांची में पिता की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी बेटे समल मुंडा (36) को अदालत ने शनिवार को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
इसके अलावा, अदालत ने समल मुंडा पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया।
घटना की पूरी जानकारी
यह घटना 12 नवंबर 2019 की है। मृतक की पत्नी सुगी देवी ने बुंडू थाना में बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
विवाद और हत्या
पिता-पुत्र के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था।
घटना के दिन दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि समल मुंडा ने अपने पिता बुदु मुंडा के साथ मारपीट कर दी। इस मारपीट में बुदु मुंडा की मौत हो गई थी।
पुलिस और न्यायालय की कार्रवाई
पुलिस ने मामले की जांच के बाद समल मुंडा को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया।
अदालत ने सुनवाई के बाद समल मुंडा को दोषी मानते हुए सात साल की कैद और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।