शिक्षकों को MACP देने के मामले में जवाब दे राज्य सरकार, झारखंड हाई कोर्ट ने 3 वीक में…

मामले में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले के लिए सुनवाई 12 दिसंबर को होगी

News Aroma Media
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रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में MACP का लाभ राज्य के शिक्षकों को देने का आग्रह करने वाली जामताड़ा की सहायक शिक्षक किरण कुमार हेंब्रम (Teacher Kiran Kumar Hembram) एवं अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई हुई।

मामले में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। मामले के लिए सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

शिक्षकों को भी MACP का लाभ दिलाया जाये

इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि छठा वेतनमान आने के बाद राज्य में सरकारी विभाग के सभी कर्मियों को MACP का लाभ मिलता है, लेकिन झारखंड सरकार के शिक्षक इससे वंचित हैं।

SC-ST एवं माइनॉरिटी वेलफेयर विभाग (Minority Welfare Department) के शिक्षकों को झारखंड में MACP का लाभ वर्ष 2022 से मिल रहा है। बिहार सरकार ने भी वर्ष 2022 से अपने शिक्षकों समेत सभी कर्मियों को MACP का लाभ देना शुरू किया है। इसलिए झारखंड के शिक्षकों को भी MACP का लाभ दिलाया जाये।

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