रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर ने बुधवार को पंचायत चुनाव को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से यह जानना चाहा कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत किसी योग्य व्यक्ति को क्यों वंचित किया जा रहा है।
राकेश झा, रीता देवी, राजेश झा, जयंती झा बनाम राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते कोर्ट ने जानना चाहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यह बताएं कि क्यों याचिकाकर्ता के आवेदन को सुना नहीं जा रहा है।
कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दोबारा गुरुवार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गयी है
देवघर के चुनाव निबंधन पदाधिकारी को याचिकाकर्ता का नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल किये जाने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। अदालत ने 15 दिनों के अंदर नाम जोड़ने का निर्देश दिया था।
याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गयी है। याचिकाकर्ता राकेश झा मेदनीडीह ग्राम पंचायत मोहनपुर प्रखंड से मुखिया का चुनाव लड़ना चाहता है।
अगर उन्हें इस संवैधानिक अधिकार से महरूम किया गया, तो उन्हें भारी नुकसान होगा। याचिकाकर्ता की तरफ से मेमो संख्या 738, आठ अप्रैल का आदेश भी अदालत में दाखिल किया गया है।
अदालत से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एके सिंह और रोहन कश्यप ने गुरुवार को केस सूचीबद्ध करने का आग्रह किया और कहा कि कल मामले में ऑर्डर पारित किया जाये।