रांची: भाजपा नेता भानु प्रताप शाही की ओर से हाई कोर्ट में दायर डिस्चार्ज पिटिशन को खारिज कर दिया गया।
सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। शाही पर आय से अधिक संपत्ति मामला के तहत ईडी में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही उनके संगे संबंधियों की भी जांच का आदेश दिया गया था।
भानु प्रताप शाही ने झारखंड हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
ईडी की ओर से अधिवक्ता मदन कुमार ने पक्ष रखते हुए कोर्ट से कहा कि डिस्चार्ज पिटिशन मामले में पूरे साक्ष्य के आकलन और प्रथम दृष्टया के आधार पर फैसला नहीं दिया जा सकता।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने विधायक भानु प्रताप शाही पर आय से लगभग सात करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है।
इसमें ईडी ने उनके सगे संबंधियों समेत कई कंपनियों की संपत्ति को संलग्न किया है। इसके खिलाफ भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।