रांची: झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में वर्ष 2019 विधानसभा चुनाव को लेकर कांके से कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा द्वारा दाखिल इलेक्शन पिटीशन पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सुरेश बैठा को इस मामले से जुड़े गवाहों की सूची कोर्ट में देने का निर्देश दिया है।
कोर्ट में अगली सुनवाई के दिन सुरेश बैठा की गवाही भी होगी। अब अदालत इस मामले में चार सप्ताह बाद सुनवाई करेगा।
मतगणना के बाद भाजपा के समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया
सुरेश बैठा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभाष सिन्हा, अजय शाह और अंकित मिश्रा ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुरेश बैठा और भाजपा प्रत्याशी समरी लाल चुनाव लड़े थे।
मतगणना के बाद भाजपा के समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया। इसके बाद सुरेश बैठा ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की।
इसके पीछे उन्होंने आधार दिया कि समरी लाल द्वारा चुनाव के दौरान दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है।