रांची: झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को कांके विधानसभा सीट से भाजपा विधायक समरी लाल की याचिका पर सुनवाई नहीं हो पायी।
अब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। बुधवार को यह मामला हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में सूचीबद्ध था लेकिन समय की कमी के कारण समरी लाल की रिट याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी।
समरी लाल ने हाई कोर्ट में कास्ट स्क्रूटनी कमिटी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके जाति प्रमाण पत्र को गलत करार दिया गया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हर्ष कुमार हैं।
प्रार्थी के अधिवक्ता हर्ष कुमार के मुताबिक, याचिका में कहा गया है कि बिना किसी ठोस आधार के समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र को अवैध करार कर दिया गया। यह नैसर्गिक न्याय नहीं है।