झारखंड हाई कोर्ट में शेल कंपनी मामले की अगली सुनवाई 17 को

News Aroma Media
2 Min Read

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में शुक्रवार को शेल कंपनी मामले में सुनवाई हुई। अब इस मामले की सुनवाई 17 मई को होगी।

ईडी की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि हाल के दिनों में झारखंड में एजेंसी ने कार्रवाई की है, जिससे संबंधित दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत करना चाहती है।

इसपर कोर्ट ने ईडी के अधिवक्ता को यह निर्देश दिया है कि दस्तावेज सीलबंद लिफ़ाफ़े में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के यहां जमा कर दें।

रोज़ाना अवैध खनन से जुड़े मामले सामने आते हैं

राज्य सरकार की ओर से उपस्थित वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिका की मेंटेनलिटी पर सवाल उठाते हुए याचिका ख़ारिज करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का हवाला दिया हैं।

उल्लेखनीय है कि बीते शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची डीसी द्वारा एफ़िडेविट दायर किये जाने पर नाराज़गी ज़ाहिर की।

- Advertisement -
sikkim-ad

हाई कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि हमें लगा था कि खनन विभाग का कोई ज़िम्मेदार अधिकारी एफ़िडेविट दायर करेगा।

रांची डीसी को माइनिंग विभाग की जानकारी कैसे हो सकती है। इसके साथ अदालत ने कहा कि झारखंड में रोज़ाना अवैध खनन से जुड़े मामले सामने आते हैं, जो दुःखद हैं

Share This Article