झारखंड हाई कोर्ट से निलंबित IAS छवि रंजन ने जल्द सुनवाई का किया आग्रह

अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने मेंशन याचिका के जरिये हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत से यह गुहार लगाई है

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से लैंड स्कैम के आरोपी निलंबित IAS छवि रंजन (IAS Chhavi Ranjan) के अधिवक्ता ने बुधवार को उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया है।

अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने मेंशन याचिका के जरिये हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत से यह गुहार लगाई है।

IAS  छवि रंजन ने रांची प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ( PMLA) कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने हाई कोर्ट से डिफॉल्ट बेल (Default Bail) देने यह गुहार लगाई है।

रांची PMLA कोर्ट ने भी कर दी थी जमानत अर्जी खारिज

इससे पहले छवि रंजन ने निचली अदालत में 167 की याचिका दाखिल की थी, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। 167 CRPC की धारा है, जिसमें पुलिस और एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय निर्धारित की गयी है। रांची PMLA कोर्ट ने भी उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ED ने रांची के पूर्व DC IAS छवि रंजन, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

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