रांची: 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के अप्राथमिक अभियुक्त सुविमल मुखोपाध्याय को रांची सिविल कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। सोमवार को एसीबी के विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा ने सुविमल द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
विशेष लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता ने बताया कि सुविमल मुखोपाध्याय निविदा समिति के सदस्य होने के साथ 34वें राष्ट्रीय खेल के लिए सरकार के द्वारा गठित टेंडर कमेटी के मेंबर बनाए गए थे।
मुखोपाध्याय ने अन्य सदस्यों के साथ मिलीभगत कर वित्तीय नियमों और टेंडर प्रक्रिया के नियमों की अवहेलना करते हुए आपूर्तिकर्ता को गलत तरीके से लाभ और सरकार को नुकसान पहुंचाया।
इस दौरान उन्होंने सरकारी संपत्ति का गबन भी किया। इसके अलावा ये आपराधिक षडयंत्र में सक्रिय रूप से शामिल थे। इनके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है।