Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (Dhirendra Krishna Shastri) के कार्यक्रम मामले में बुधवार को सुनवाई हुई।
इस सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव और DGP Virtual Mode में हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति को दोबारा याचिका दायर करने को कहा।
साथ ही दोनों अधिकारियों से हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई।
दोपहर 12 बजे तक याचिका दाखिल करने का समय
धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच पलामू में तय था। बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद यह कार्यक्रम लगभग रद्द माना जा रहा है। जिला प्रशासन ने पहले बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम रद्द कर दिया था, जिसके बाद प्रशासन के फैसले को चुनौती दी गई है।
प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट में बताया गया कि कार्यक्रम में करीब दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने की बात कही जा रही है। इतनी बड़ी भीड़ के लिए CCTV, पार्किंग, शौचालय उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी।
प्रशासन का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने आयोजन समिति से कहा कि यदि आप कार्यक्रम की अनुमति के साथ श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं की मांग कर रहे हैं तो पूरी सूची के साथ नई याचिका दाखिल करें। हाई कोर्ट ने गुरुवार दोपहर 12 बजे तक याचिका दाखिल करने का समय दिया है।
पलामू में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर श्री हनुमंत कथा आयोजन समिति हाई कोर्ट गयी है। आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिसंबर के पहले सप्ताह में बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम पलामू के खनवा में आयोजित होना था।
शुरुआत में जिला प्रशासन ने अनुमति दे दी थी। बाद में पर्यावरण को नुकसान का हवाला देते हुए अनुमति रद्द कर दी गई। बाद में आयोजन समिति ने कार्यक्रम स्थल बदलकर चैनपुर के ओडनार कर दिया, जहां बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी तक निर्धारित किया गया।