रांची: रांची के सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा सहित 27 आरोपितों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपर न्यायायुक्त की अदालत ने मंगलवार को खारिज कर दी।
रांची के प्रार्थी की ओर से रांची जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सह अधिवक्ता शंभु प्रसाद अग्रवाल ने बहस की। लोक अभियोजक ने सभी आरोपितों पर लगे आरोप काे सही बताया।
उसके बाद अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सांसद, मेयर सहित अन्य भाजपा नेताओं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उन्हें पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।
गिरफ्तारी से बचने के लिए उक्त आरोपितों को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी। यदि हाई कोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गयी तो उनकी गिरफ्तारी तय है।
उल्लेखनीय है कि आठ सितंबर 2021 को विधान सभा मार्च के दौरान उक्त आरोपितों सहित अन्य ने काफी बवाल किया था। तोडफोड़ के साथ, हवलदार का हथियार छिनने का भी प्रयास किया गया था।
इस संबंध धुर्वा थाना में सांसद , मेयर सहित 28 नामजद तथा 2000 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इस मामले में धुर्वा पुलिस ने 15 दिसंबर 2021 को आरोप सही पाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के लिए अदालत में आवेदन दिया था।
इनकी जमानत याचिका हुई खारिज
सांसद संजय सेठ, मेयर आशा लकड़ा, आरती कुजूर, अमरदीप यादव, प्रतुल नाथ शाहदेव, सुजान मुंडा, किसलय तिवारी, केके गुप्ता, अशोक यादव, शोभा यादव, अस्मिता सिंह सेढी, प्रदीप साहु, संजय जायसवाल, शशांक कुमार, सुचिता सिंह, बबीता वर्मा सिंह, अमित कुमार, सीमा सिंह, अनिता देवी, रेखा महतो, राजीव शाहदेव, मुजुलता दुबे, अर्चना सिंह, सुजाता कुमारी, नीलम चौधरी, बसंत कुमार मित्तल, अमित कुमार मिश्रा शामिल है।