रांची में अवैध महुआ शराब मामले के आरोपी को तीन साल की सजा

साथ ही 34 हजार रुपए का जुर्माना लगाया, जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त नौ माह जेल काटनी होगी

News Aroma Media

रांची: अवैध रूप से महुआ चुलाई शराब (Mahua Chulai Liquor) का कारोबार करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कान्त मिश्र की अदालत ने एक शख्स को दोषी पाकर तीन साल कैद की सजा सुनाई है।

साथ ही 34 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त नौ माह जेल काटनी होगी।

2019 में हुई थी छापेमारी

आरोपी सोनाहातू थाना क्षेत्र के डोमाडीह गांव निवासी गोपीनाथ महतो है। बता दें कि उत्पाद विभाग ने 2019 में इसके घर और दूकान पर छापेमारी (Raid) की थी। गोपीनाथ बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से महुआ चुलाई शराब का कारोबार करता था।

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