अवैध खनन मामले में टिंकल भगत की जमानत याचिका पर 7 को होगी सुनवाई

सुनवाई के दौरान ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की

News Aroma Media
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रांची: साहिबगंज जिले में हुए अवैध खनन मामले (Illegal Mining Cases) के आरोपित पत्थर खदान संचालक टिंकल भगत (Tinkle Bhagat) की जमानत याचिका पर शुक्रवार को ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान ED की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की।

2023 को ED ने टिंकल भगत को गिरफ्तार किया

अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि सात अक्टूबर निर्धारित की। टिंकल ने अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार के माध्यम से ED की अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है।

उल्लेखनीय है कि टिंकल भगत मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का सहयोगी है। अवैध खनन मामले में पिछले वर्ष 29 जुलाई 2022 को टिंकल भगत सहित छह लोगों के खदान की जांच भी की गयी थी।

इसके बाद ED ने तीन अगस्त 2022 को टिंकल भगत सहित अन्य लोगों से ED ऑफिस में पूछताछ की थी। बाद में 7 जुलाई 2023 को ED ने टिंकल भगत को गिरफ्तार किया था।

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