रांची: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले (Gang Rape Cases) में पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। इसी के साथ 18 अक्तूबर की तारीख सुनवाई के लिए निर्धारित की।
क्या है मामला?
घटना को लेकर पीड़िता की मां ने 27 अप्रैल 2020 को सुखदेव नगर थाना में सुनील मुंडा एवं प्राण मुंडा (Sunil Munda and Pran Munda) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी । जिसके अनुसार पीड़िता रात में घर से बाहर निकली थी।
उसी समय सुनील मुंडा उसे उठाकर कांके डैम के तरफ ले गया, जहां दोस्तों के साथ घटना को अंजाम दिया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।