रांची: रांची जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए रांचीवसियों से लगातार अपील की जा रही है।
दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की ओर से लगातार गश्ती भी की जा रही है।
इसी क्रम में रविवार को अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर उत्कर्ष गुप्ता और अंचल अधिकारी सदर प्रकाश को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कपड़े की दुकान को सील किया गया है।
गुप्त सूचना के आधार पर अंचल अधिकारी प्रकाश अपर बाजार मार्केट जाकर जांच किया, जहां से कपड़े की दुकान के खुली रहने की सूचना प्राप्त हुई थी।
कपड़े की दुकान खुली पाई गई जो कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।
गुप्त सूचना के आधार पर जब अंचल अधिकारी सदर श्रद्धानन्द रोड अपर बाजार के दुकान मालिक बॉय बनवारी कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो दुकान का शटर लगा हुआ था।
लेकिन दुकान के अंदर में काफी लोगों की भीड़ लगी थी और कपड़े की बिक्री भी हो रही थी।
दुकान मालिक वारिस मलिक तथा ओवैस आलम, मो. इसरार, मो. आदिल, मो. आसफ अली, मो. इमरान और मो. बसरूद्दीन पर सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कोविड-19 जैसे गम्भीर वैश्विक महामारी के संक्रमण को बढ़ावा देते हुए कपड़ा बिक्री करने के कारण प्राथमिकी दर्ज की गई है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
उल्लेखनीय है कि झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा।
इसके अंतर्गत जारी गाइडलाइन्स के मुताबिक कपड़े की दुकान को खोलने पर पूर्ण रूप से पाबन्दी लगाई गई है।
उल्लेखनीय है कि रांची जिला प्रशासन स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी निर्देशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरी सख्ती से नियमों का अनुपालन कराया जा रहा है।
नियमों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अगर कहीं भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, तो उल्लंघन के सम्बंध में कोई भी व्यक्ति नजदीकी थाना को इसकी सूचना दे सकते हैं।