गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में विशाल सिंह को नहीं मिली बेल, झारखंड हाई कोर्ट ने…

जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड (Sushil Srivastava Murder Case) में शामिल सजायाफ्ता विशाल सिंह (Vishal Singh) को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

विशाल सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दायर की थी। जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की बेंच ने पिछली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उसे बेल नहीं दी जानी चाहिए

विशाल सिंह की ओर से वरीय अधिवक्ता अंजना प्रकाश ने बहस की थी। विशाल सिंह की जमानत अर्जी का अधिवक्ता कुमार हर्ष ने पुरजोर विरोध किया था।

उन्होंने अपनी बहस के दौरान अदालत को बताया कि हाई कोर्ट पूर्व में भी विशाल सिंह की ओर से दो बार जमानत दाखिल की गयी थी, जिसे अदालत खारिज कर चुका है। ऐसे में उसे बेल नहीं दी जानी चाहिए। विशाल सिंह को हजारीबाग सिविल कोर्ट (Hazaribagh Civil Court) आजीवन कारावास की सजा सुना चुका है।

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