रांची: जमीन घोटाले मामले (Land Scam Cases) में गिरफ्तार व्यवसायी विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि समाप्त होने पर ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय (Dinesh Rai) की अदालत में पेश किया गया।
इस दौरान ED की ओर से और पूछताछ की आवश्यकता बताते हुए विष्णु अग्रवाल को फिर से सात दिनों की रिमांड दिए जाने का कोर्ट से आग्रह किया गया।
ED के रिमांड मांगे जाने का विष्णु अग्रवाल (Vishnu Agarwal) के अधिवक्ता ने विरोध किया। लेकिन ED की ओर से मौजूद विशेष लोक अभियोजक रमित सत्येंद्र (Ramit Satyendra) ने अदालत को बताया कि जमीन घोटाले में विष्णु अग्रवाल भी शामिल हैं और उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं।
चार दिनों की रिमांड की मंजूरी
दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फिर से चार दिनों की रिमांड (Remand) की मंजूरी प्रदान की। इससे पहले दो अगस्त को विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के लिए ED ने पांच दिनों का रिमांड दिया था।
31 जुलाई की रात 10:30 बजे ED ने क्षेत्रीय कार्यालय में विष्णु अग्रवाल से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। विष्णु अग्रवाल पर चेशायर होम रोड (Cheshire Home Road) की एक एकड़ की जमीन गलत ढंग से खरीदने का आरोप है।