रांची: आर्मी लैंड घोटाला मामले (Army Land Scam Cases) में बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद रांची के पूर्व DC छवि रंजन (DC Chhavi Ranjan) की जमानत याचिका को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
इस मामले में पहले ही सुनवाई हो चुकी थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला मंगलवार को सुनाया गया। छवि रंजन पिछले तीन माह से जेल में हैं।
गौरतलब है कि अब छवि रंजन अपनी नियमित जामनत के लिए हाई कोर्ट (High Court) जा सकते हैं। इस मामले से जुड़े अन्य आरोपियों में अफसर अली, अमित अग्रवाल और प्रदीप बागची की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है।
इस घोटाले में उनके खिलाफ दाखिल हुई है चार्जशीट
राजधानी रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े इस केस में ED ने रांची के पूर्व DC छवि रंजन, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।