रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय ने ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन को लेकर एक गाइडलाइन जारी की है।
उसमें अपील की गई है कि ऑनलाइन ट्रांज़ेक्शन में सुरक्षा चूक से वित्तीय नुक़सान हो सकता है।
डिजिटल भुगतान के इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, कार्ड्स, मोबाइल बैंकिंग जैसे माध्यम, दिन प्रतिदिन की पेमेन्ट्स को काफ़ी आसान बनाते हैं।
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स में सुरक्षा चूक आपको और आपके संस्थान को वित्तीय नुकसान पहुंचा सकता है।
इनमें कार्ड नंबर, वैधता समाप्ति, सीसीवी नंबर गोपनीय होते हैं, इन्हें किसी के साथ शेयर ना करें,अतिरिक्त सुरक्षा के लिए मोबाइल बैंकिंग एप का प्रयोग करते समय अपने कार्ड की लिमिट को व्यवस्थित करने, पीओएस, टर्मिनल, एटीएम और वेबसाइट की प्रमाणिकता के सत्यापन के उपरांत ही कार्ड का प्रयोग करें, किसी के साथ ओटीपी शेयर करने से आपके खाते से अनाधिकृत रूप से राशि निकल सकती है,
अपने यूपीआई पिन को सुरक्षित रखें और किसी के साथ साझा ना करे, भुगतान प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन की आवश्यकता नहीं होती है।
अपने डिवाइस और पेमेंट एप को पुख्ता पासपोर्ट के साथ सुरक्षित बनाने, भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता के नाम और क्यूआर कोड की जांच करना शामिल है।