नई दिल्ली: राजनीति में आय दिन किसी न किसी नेता पर केस दर्ज होते ही रहते हैं। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरसंघचालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर ‘गुरुजी’ (Madhav Sadashiv Rao Golwalkar Guruji) को लेकर सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्टर साझा कर कई समूहों के बीच विद्वेष फैलाने के आरोप में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) के खिलाफ इंदौर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
वैसे जानने वाले जानते हैं कि दिग्विजय सिंह (Digvijay Singh) अपनी टेक से हटते नहीं हैं। सियासत चलती रहेगी और दिग्विजय सिंह को FIR की कोई चिंता नहीं।
IPC की इन धाराओं में केस दर्ज
इंदौर के तुकोगंज पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय वकील और संघ कार्यकर्ता राजेश जोशी (Rajesh Joshi) की शिकायत पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153-ए (धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच वैमनस्य फैलाना), धारा 469 (ख्याति को नुकसान पहुंचाने के इरादे से जालसाजी), धारा 500 (मानहानि) और धारा 505 (सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से भड़काऊ सामग्री प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दिग्विजय सिंह ने लगाया विवादास्पद पोस्टर
राजेश जोशी (Rajesh Joshi) ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने Facebook पर गोलवलकर के नाम और तस्वीर वाला विवादास्पद पोस्टर साझा किया ताकि दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों और हिंदुओं में वैमनस्य पैदा कर उन्हें वर्ग संघर्ष के लिए उकसाया जा सके।
शिकायत में कहा गया कि गोलवलकर के बारे में दिग्विजय सिंह के Facebook Post से संघ कार्यकर्ताओं और समस्त हिन्दू समुदाय की धार्मिक आस्था आहत हुई है। श्रीगुरुजी के नाम से चर्चित एमएस गोलवलकर संघ (MS Golwalkar Association) के दूसरे और सबसे लंबे समय तक रहने वाले सरसंघचालक थे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्थानीय पदाधिकारी ने मीडिया को भेजे बयान में आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह ने इस संगठन की छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया पर गुरुजी एमएस गोलवलकर (Guruji MS Golwalkar) को लेकर “मिथ्या और अनर्गल पोस्ट” किया।