जमशेदपुर: कदमा में महिला से दुष्कर्म और अप्राकृतिक यौनाचार के मामले (Jamshedpur Rape And Unnatural Sex) में पुलिस ने सोमवार को पीड़िता का धारा 164 का बयान कराया।
मामले की सुनवाई कर रही प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीप्रिया (Sripriya) की अदालत में हुए बयान में महिला ने मुखे की हरकतों को जानकारी दी।
इधर, पुलिस ने महिला के अंत: वस्त्र, मुखे की अश्लील हरकतों के वीडियो वाला पेन ड्राइव (Video Pen Drive) और घटना के फोटोग्राफ कोर्ट को सुपुर्द किए। पीड़िता ने अदालत को दिए बयान में दर्ज FIR को सही बताया।
उसने कोर्ट को बताया कि डेढ़ माह पहले उसके साथ पहली बार पिस्टल का भय दिखाकर दुष्कर्म (Rape) किया गया था। इसके बाद कई बार इसकी पुनरावृत्ति हुई।
तंग आकर ने उसने वीडियो बनाकर पुलिस को सौंपा। महिला ने कोर्ट को बताया कि तीन माह पहले वह आरोपी गुरमुख सिंह मुखे (Gurmukh Singh Mukhe) से मदद मांगने गई थी।
मुखे का लोकेशन कपाली में मिला था
उसे नहीं पता था कि मदद के बहाने वह इस तरह की हरकत करेगा। महिला ने 2 नवंबर को उसे सबक सिखाने के उद्देश्य से मोबाइल पर वीडियो (Video) बनाया और 5 नवंबर को मामला कदमा थाने तक पहुंचा था।
वहीं, आरोपी गुरमुख सिंह मुखे के मोबाइल का अंतिम Location कपाली में मिला है। कदमा थाने में पीड़िता ने 5 नवंबर को गुरमुख सिंह मुखे पर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।
उसी दिन शाम चार बजे तक मुखे का Location कपाली में मिला था। उसके बाद से मोबाइल बंद होने की वजह से लोकेशन नहीं मिल रहा है। मुखे की तलाश में पुलिस टीम शहर से बाहर छापेमारी कर रही है।