Punishment For The Culprit in Rape Case : अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को दुष्कर्म मामले (Rape Cases) में दोषी करार बिनोद राम को 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक साल की सजा काटनी होगी। बिनोद एयरपोर्ट थाना के ओबरिया नायक टोला निवासी है। घटना का 26 मार्च 2020 को अंजाम दिया गया था।
लीची बागान की ओर बनाया शारीरिक संबंध
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार जब युवती धान कुटाने मील गई थी। युवक ने उसे बहला-फुलसा कर उसे तालाब के किनारे लीची बागान की ओर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
धमकी दी कि घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से हाथ धोना पड़ेगा। पीड़िता के पिता को इस घटना की जानकारी तीन दिन बाद 29 मार्च को हुई।
इसके बाद पीड़िता ने युवक के खिलाफ एयरपोर्ट थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित युवक को 31 मार्च 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई के दौरान पीड़िता सहित सात गवाहों को अभियोजन (prosecution) की ओर से प्रस्तुत किया गया था।