रांची में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

News Aroma Media
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रांची: POCSO की विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म (Rape) मामले में शुक्रवार को अमित कुमार को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है।

अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार का जुर्माना (Fine) भी लगाया है।

जुर्माना की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

IPC की धारा 376 के तहत दोषी करार

मामले को लेकर सदर थाना में कांड संख्या 225/2021 दर्ज किया गया था।

अभियुक्त के खिलाफ POCSO एक्ट एवं दुष्कर्म मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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लेकिन अदालत ने अभियुक्त अमित को IPC की धारा 376 के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।

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