बोकारो में दुष्कर्म को दोषी को 10 साल कारावास की सजा

पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित

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बोकारो: बोकारो कोर्ट (Bokaro Court) ने दुष्कर्म (Rape) के दोषी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश ADJ फोर्थ योगेश कुमार की अदालत में सजा सुनाई गई।

आरोपित और पीड़ित चंद्रपुरा से बरामद

घटना साल 2020 में पिंडराजोड़ा थाना क्षेत्र की है। पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (Public Prosecutor) आरके राय ने बताया कि पीड़ित को रंजीत राय बहला-फुसलाकर उसके घर से ले गया तथा Rape करने के एक दिन बाद उसके परिजनों को फोन करके पुलिस को सूचना न देने की धमकी दी।

पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित (Accused) और पीड़ित को चंद्रपुरा से बरामद किया। Bokaro Court ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाया।

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