Rape With innocent girl: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय (Palamu District Civil Court) के चतुर्थ जिला व सत्र न्यायाधीश व पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज अभिमन्यु कुमार की अदालत ने शुक्रवार को 6 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म (Rape) के आरोपित चैनपुर के चौटहासा निवासी राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी को भारतीय दंड विधान की धारा 376 (3) व POCSO Act. की धारा छह में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
इस संबंध में पीड़िता के पिता ने राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी के विरुद्ध चैनपुर थाना क्षेत्र में नामजद FIR दर्ज करायी थी।
कांड का सारांश है कि नौ जुलाई को अपराह्न तीन बजे पीड़िता घर में सोई हुई थी। अभियुक्त उसे उठाकर घर के अंदर ले गया और उसे बक्सा पर सुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
आवाज बाहर ना जाए, इसके लिए पीड़िता का मुंह बंद कर दिया था। इस क्रम में पीड़िता को काफी रक्तस्राव हुआ था। घटना के बाद अभियुक्त उसे पुनः खाट पर सुलाकर भाग गया था।
केस करने पर जान से मारने की धमकी दी
तब पीड़िता के हल्ला करने पर उसकी दादी एवं मां कमरे में पहुंची थी, जिन्हें घटना के बारे में पीड़िता द्वारा बताया गया।
पीड़िता के पिता जब शाम में घर आए तो दरवाजे के बाहर भीड़ देखी। पीडिता को खून से लथपथ और बेहोशी की हालत में पाकर उसे अस्पताल ले गए।
घटना के बाद अभियुक्त ने बाबूलाल चौधरी के साथ मिलकर पीड़िता के पिता को पिस्टल सटा दी थी एवं केस करने पर जान से मारने की धमकी दी थी।
इस केस में कमेश चौधरी व बाबूलाल चौधरी के विरुद्ध विचारण चल रहा था। विचारण के दौरान बाबूलाल चौधरी (Babulal Chaudhary) फरार हो गया। पुलिस ने ननकू चौधरी के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित नहीं किया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर राजेंद्र चौधरी उर्फ हकनु चौधरी को दोषी पाया एवं सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया।