झारखंड के एक गांव में पड़ोस के घर TV पर सीरियल देखने गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 25 साल कठोर कारावास की सजा

परिजनों को मामले की जानकारी मिलने के बाद मुफ्फसिल थाना (Muffsil Police Station) में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

News Aroma Media
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चाईबासा: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत (Court) ने नाबालिग (Minor) से दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में आरोपी विशाल पांडेया को दोषी करार देते हुए 25 साल की कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई।

साथ ही ₹15000 जुर्माने की भी सजा सुनाई गई। जुर्माने (Fine) की राशि नहीं देने पर आरोपी को कारावास में अधिक सजा काटनी होगी।

आरोपी के घर TV देखने गई थी नाबालिग

इस मामले में चाईबासा (Chaibasa) जिले के मुफ्फसिल थाना पुलिस ने वर्ष 2021 में POCSO Act के तहत मामला दर्ज किया था।

जिसके अनुसार नाबालिग लड़की TV देखने विशाल पांडेया के घर गई हुई थी।

उस वक्त आरोपी विशाल घर में अकेला था, अकेला पाकर युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

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परिजनों को मामले की जानकारी मिलने के बाद मुफ्फसिल थाना (Muffsil Police Station) में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

इसके बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट (Magistrate) के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया।

न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी विशाल पांडेया को POCSO Act के धारा 6 के तहत 25 साल की कठोर कारावास और 15 हजार जुर्माना, धारा 4(2) के तहत 22 साल का कठोर कारावास और 10 हजार का जुर्माना लगाया है।

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