नाबालिग को शादी का लालच देकर किया दुराचार, आरोपी दोषी करार

अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख निर्धारित की है

News Aroma Media
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धनबाद: नाबालिग लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुराचार (Misconduct) करने वाले आरोपी गया जिले के डुमरी निवासी उत्तम राज शर्मा (Uttam Raj Sharma) को मंगलवार को धनबाद के पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह  की अदालत ने दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

अदालत ने सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख निर्धारित की है।

2021 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

मामले में मिली जानकारी के अनुसार मामले में 1 सितंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने धनबाद थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

जिसके बाद 19 फरवरी 2022 को पुलिस ने अनुसंधान के उपरांत उत्तम राज शर्मा (Uttam Raj Sharma) के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था। मामले में 22 मार्च 2022 को अभियोजन ने 5 लोगों का मुख्य परीक्षण कराया था।

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