धनबाद : नाबालिग छात्रा (Minor Girl Student) से दुष्कर्म (Rape) करने वाले आरोपी, बोकारो जिले के चीराचास निवासी अमन खान को मंगलवार को POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने 20 वर्ष की सश्रम कैद (Rigorous Imprisonment) और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
अदालत ने 1 मई को अमन खान को दोषी करार देते हुए उसे न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में जेल भेज दिया था।
वहीं एक अन्य आरोपी राजकुमार यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था।
मोटर साइकिल पर बैठा कर घर ले जाकर किया था दुष्कर्म
अभियोजन का संचालन POCSO के विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने किया।
पीड़िता ने 27अक्टूबर 2020 को जोरापोखर थाना में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 12 सितंबर 2020 को अमन खान पीड़िता को अपनी मोटर साइकिल पर बैठा कर बोकारो अपने घर ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
अदालत ने 26 अप्रैल 2022 को आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर केस का विचारण शुरू किया।
इस मामले में अभियोजन ने चार लोगों की गवाही कराई थी।