RBI Cyber Security Violations: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने एक बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना साइबर सिक्योरिटी (Cyber Security) के नियमों को लेकर लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने बताया कि साइबर ऑडिट और हैदराबाद पुलिस (Cyber Audit and Hyderabad Police) की जांच में बैंक की महत्वपूर्ण “खामियों” का खुलासा होने के बाद AP Mahesh Cooperative Bank पर 65 लाख रुपये का पेनल्टी लगाया गया है।
जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने इस बैंक में सेंधमारी की थी। फिशिंग मेल के जरिए सिस्टम से जनवरी 2022 में 12.48 करोड़ रुपये निकाल लिए गए थे।
बैंक की महत्वपूर्ण खामियों का चला पता
हैदराबाद पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, साइबर ऑडिट और पुलिस जांच (Cyber Audit and Police Investigation) में बैंक की महत्वपूर्ण खामियों का पता चला, जिसके कारण नियमों की अनदेखी हुई है।
यह पहली बार है कि किसी बैंक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी बैंकों को इस तरह के नुकसान से बचने के लिए साइबर सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए।
कर्मचारियों के सिस्टम से की गई छेड़छाड़
AP महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Operative Urban Bank) की ओर से साइबर धोखाधड़ी (Cyber Fraud) की घटना की सूचना देने के बाद, एक मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने कहा कि आपराधिक मामले को फिशिंग ईमेल (Phishing Email) की एक चेन के माध्यम से अंजाम दिया गया था, जिन्हें चतुराई से छिपाकर बैंक कर्मचारियों (Bank Employees) को भेजा गया था। इसके साथ ही कर्मचारियों के सिस्टम से छेड़छाड़ की गई, जिससे साइबर अपराधों को बैंक के नेटवर्क तक पूरी पहुंच मिल गई।
एपी महेश सहकारी बैंक पर 65 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
पुलिस ने जानकारी दी है कि जांच के दौरान नाइजीरियाई नागरिकों (Nigerian Citizens) समेत कई अपराधियों को पकड़ा गया है.
हैदराबाद पुलिस ने कहा कि इस जांच में बैंक की लापरवाही भी सामने आई है, जो RBI की ओर से अनिवार्य किए गए एंटी-फिशिंग एप्लीकेशन, सेंधमारी को रोकने, आईडेंटिटी सिस्टम और वास्तविक समय (Identity System and Real Time) खतरे की रक्षा और मैंनेजमेंट सिस्टम जैसे साइबर सिक्योरिटी (Cyber Security) को लागू करने में विफलता सामने आई है।
निलंबन का अनुरोध
हैदराबाद पुलिस आयुक्त CV Anand ने आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) को एक लेटर लिखा, जिसमें महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया गया और निलंबन का अनुरोध किया गया।
हैदराबाद सिटी पुलिस ने मामले को आगे बढ़ाया, जिसके कारण RBI ने एपी महेश सहकारी बैंक (AP Mahesh Cooperative Bank) पर 65 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।