मुंबई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने राष्ट्रीय आवास बैंक (National Housing Bank) के कुछ प्रावधानों को पूरा नहीं करने पर HDFC पर जुर्माना लगाया है। RBI की तरफ से Housing Development Finance Corporation Limited पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI की तरफ से दी गई जानकारी में बताया गया कि कंपनी की 31 मार्च, 2022 को वित्तीय स्थिति के आधार पर NHB ने कंपनी का सांविधिक निरीक्षण (Statutory Inspection) किया था।
प्रावधानों को नहीं मानने का आरोप पर्याप्त: RBI
RBI के बयान में बताया गया कि जांच में इसका खुलासा हुआ कि कंपनी 2019-20 के दौरान कुछ जमाकर्ताओं की परिपक्व जमा राशि (Matured Deposit) को उनके घोषित बैंक खातों (Bank Account) में ट्रांसफर नहीं कर सकी।
बयान के अनुसार, इसके बाद कंपनी को कारण बताओ Notice जारी किया गया था कि क्यों न उसपर Fine लगाया जाए। इसमें कहा गया, ‘कंपनी के जवाब पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रावधानों (Provisions) को नहीं मानने का आरोप पर्याप्त है और उसपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए।’
जोरोस्ट्रियन सहकारी बैंक पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया
आपको बता दें बैंकिंग नियमों (Banking Regulations) का पालन नहीं करने पर RBI ने पहले भी बैंकों पर जुर्माने लगाएं हैं। पिछले दिनों निर्देशों का पालन नहीं करने पर मुंबई (Mumbai) के Zoroastrian Cooperative Bank पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
इस पर RBI ने कहा था कि जोरोस्ट्रियन बैंक (Zoroastrian Bank) प्रतिबंधित साख पत्र और नियमों के प्रावधानों पर निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।