मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नई दिल्ली स्थित रामगढ़िया सहकारी बैंक पर बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रति जमाकर्ता 50,000 रुपए की निकासी सीमा तय करने समेत कई प्रतिबंध लगाए।
आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (RBI’s Banking Regulation Act) के तहत निर्देश जारी करते हुए कहा कि सहकारी बैंक पर कारोबार बंद होने के बाद प्रतिबंध लागू किया गया है और यह अगले छह महीने तक लागू रहेगा।
बैंक पाबंदियों के साथ संबंधित कामकाज जारी रखेगा
बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना कोई ऋण प्रदान या नवीनीकृत नहीं कर सकता। न ही कोई निवेश कर सकता है और न ही नई जमा राशि स्वीकार कर सकता है।
विशेष रूप से सभी बचत बैंक, चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल जमा राशि में से 50,000 रुपए से अधिक निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। केंद्रीय बैंक (Central bank) ने कहा कि बैंक पाबंदियों के साथ संबंधित कामकाज जारी रखेगा।