मुंबई: 15 साल पुरानी कार या कोई अन्य वाहन पर अब आर सी रीन्यूअल के लिए अक्टूबर से काफी ज्यादा रकम चुकानी होगी।
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस वृद्धि के संबंध में एक ड्रॉफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
कार की आरसी रीन्यूअल के लिए 5000 रुपए चुकाने होंगे।
वहीं बाईक के लिए मौजूदा 300 रुपए के बजाय 1000 रुपए चुकाने होंगे। सबसे ज्यादा असर बस और ट्रक के संचालकों पर पड़ेगी।
उनके लिए 15 साल पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस रीन्यूअल सर्टिफिकेट हासिल करना 21 गुना महंगा होगा।
अब उन्हें इसके लिए 12,500 रुपए चुकाने होंगे। यह बदलाव वीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं।
इस प्रस्ताव के अनुसार, वाहन के रजिस्ट्रेशन के रीन्यूअल में देरी के चलते 300 से 500 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा।
वहीं कमर्शियल वाहन की फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देरी पर 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा।
मोटरसाइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 300 रुपए और रीन्यूअल की फीस 1000 रुपए रखी गई है।
इसी तरह तिपहिया वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन की दर 600 रुपए और रीन्यूअल की दर 2500 रुपए है।
कार की रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपए है जबकि इसकी रीन्यूअल फीस 5000 रुपए होगी।
इसी तरह इम्पोर्टेड वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए फीस 5000 रुपए है और इसके रीन्यूअल की फीस 40000 रुपए करने का प्रस्ताव है।